नई दिल्ली: छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने संसद मार्ग थाना (एसएचओ) को याचिकाकर्ताओं की शिकायत बुधवार शाम 5 बजे तक केस डायरी में दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ा हुआ है।
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए 23 जुलाई को शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद उन्हें न तो डायरी नंबर दिया गया और न ही शिकायत की रसीद उपलब्ध कराई गई।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि तकनीकी खराबी के कारण शिकायत का डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं हो सकी। पुलिस की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि शिकायत का पंजीकरण कर उसी दिन याचिकाकर्ताओं को डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल शिकायत को केस डायरी में दर्ज करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह आदेश शिकायत के रिकॉर्ड में दर्ज होने से संबंधित है। अदालत ने इस चरण में किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया शिकायत के परीक्षण और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगी।
इस मामले पर अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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