हरियाणा में नए जिले, उपमंडल और तहसील बनाने पर जारी रहेगा मंथन,:

Haryana

हरियाणा सरकार ने नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, के गठन पर विचार करने वाली कैबिनेट सब-कमेटी का कार्यालय 30 जून तक बड़ा दिया है। जिसे 30 जून तक मंत्रियों की कमेटी का कार्यकाल बढ़ गया है।

हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का पूरा काम होने तक भले ही नए, उपमंडल, तहसील और कमेटी बनाने पर रोक है, लेकिन मंत्रियों की सब पर मंथन जारी रखेगी।
प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मातृ कृष्ण लाला पंवार की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री पीयूष गोयल ,संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि श्याम सिंह राणा शामिल हैं।

हरियाणा ने नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक, पंचायत समितियां बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 दिसम्बर 2024 को मंत्रियों की उपसमिति बनाई थी। तब से इस समिति का कार्यालय की छह-छह महीने के लिए बढाया जाता रहा है।

30 जून तक आदेश जारी
समिति की सिफारिश पर ही हांसी को प्रदेश का 23 वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को सरकार सिमित का कार्यालय समाप्त हो गया, जिससे प्रशासनिक सीमाओं पर मंथन का दौर लगभग थम गया। अब वित्तायुक्त राजस्व डॉ सुमिता मिश्रा ने कमेटी का कार्यालय एक जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में गोहाना रैली में घोषणा कर चुके है की खानपुर कला उपतहसील को तहसील और बरोदा व फरमाना को उपतहसील बनाया जायेगा।

नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव के पास
कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक 11 नए जिले, 14 उपमंडल, चार तहसील और 27 उपतहसील बनाने के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। इनमे हिसार से अलग कर हांसी को नया जिला बनाया जा चूका है। जो नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीले बनाने के लिए उपायुक्त और ब्लॉक समिति के लिए संबंधित चैत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है। हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में छह मंडल, 23 जिले, 80 उपमंडल, 94 तहसीलें, 49 उप तहसीलें ,143 खंड, 154 कस्बे और 6,841 गांव शामिल है।

नए जिले बनाने के लिए यह शर्तें
उप तहसील – 20 से अधिक गांव, दो उप तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल 80 हज़ार से अधिक जनसंख्या, 15 हज़ार हेक्टेयर छेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए।

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