शिमला: हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) को चार सप्ताह के भीतर नई अनुपालन (कम्प्लायंस) रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कई कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं, जिनकी ताजा स्थिति बताना आवश्यक है।
यह मामला मूल आवेदन संख्या 145/2024 (फ्रेंड्स बनाम भारत संघ एवं अन्य) से जुड़ा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान SADA ने 25 जुलाई 2026 की अनुपालन रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश की।
रिपोर्ट के अनुसार सड़क किनारे फैले कचरे की सफाई, सीमा सड़क संगठन (BRO) परिसर के आसपास जमा कचरा हटाने, बिलिंग नाला और शास्कस नाला की सफाई जैसे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है। हालांकि, शास्कस नाला में सुरक्षा फेंसिंग का काम अभी अधूरा है, जिसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
SADA ने ट्रिब्यूनल को बताया कि तीन ग्राम पंचायतों में घर-घर कचरा संग्रहण सेवा शुरू कर दी गई है और इसे जुलाई 2027 तक अन्य पंचायतों में भी लागू किया जाएगा। साथ ही गीले कचरे के प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अंतिम चरण में है, जिसे अगस्त 2026 तक शुरू करने की योजना है। कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण का लक्ष्य मार्च 2027 तक 100 प्रतिशत हासिल करने का रखा गया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि उन्हें अनुपालन रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर एनजीटी ने SADA को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को रिपोर्ट पर तीन सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति भी दी है।
एनजीटी ने स्पष्ट किया कि लंबित कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए SADA को चार सप्ताह के भीतर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें ट्रिब्यूनल नई रिपोर्ट और उस पर प्राप्त आपत्तियों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।
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