दीपावली के अवसर पर सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में बच्चों के पटाखा फोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद में शस्त्र लहराना बिल्डर पुनीत अग्रवाल को भारी पड़ गया। डीएम सविन बंसल ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुनीत अग्रवाल का लाइसेंसी हथियार जब्त कर उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
यह घटना थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत एटीएस कॉलोनी की है, जहां 19 अक्टूबर को दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144 एल, एटीएस कॉलोनी ने तैस में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहराया।
इसकी जानकारी पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से जब जिलाधिकारी तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देर किए शस्त्र जब्त करने और लाइसेंस निलंबन के आदेश जारी कर दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा, कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शस्त्र का दुरुपयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है।
मामूली विवाद, लेकिन प्रशासन का बड़ा संदेश
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। परंतु लाइसेंसी हथियार लहराना गंभीर माना गया। जांच में यह भी पाया गया कि लाइसेंस जिन शर्तों पर निर्गत किया गया था, उनका घोर उल्लंघन हुआ है। प्रशासन ने माना कि इस तरह का व्यवहार “भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की प्रबल संभावना” को दर्शाता है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कहा कि यह लापरवाहीपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना आचरण है। इसलिए लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर, UIN-335601004165002023 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शस्त्र जब्त कर लिया गया है। डीएम सविन बंसल ने सख्त लहजे में कहा कि शस्त्र रखने का अधिकार जिम्मेदारी के साथ दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस जिम्मेदारी का दुरुपयोग करता है, तो प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। जिले में कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दोनों पक्षों को जिलाधिकारी ने तलब किया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
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