NCTE ने किया स्पष्ट: 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य नहीं, हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत

Himachal Pradesh

शिमला: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने न्यायालय में दायर अपने शपथपत्र में स्पष्ट किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य नहीं है। इस स्पष्टीकरण से देशभर के उन हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपनी नियुक्ति और सेवा सुरक्षा को लेकर संशय में थे।

एनसीटीई ने अपने हलफनामे में नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियमों की स्थिति स्पष्ट की है। परिषद के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। केवल टीईटी उत्तीर्ण न होने के आधार पर उनकी नियुक्ति या सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। परिषद का कहना है कि बाद में बनाए गए पात्रता नियमों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

शपथपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य नहीं थी। उस समय टीईटी की व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, इसलिए उस अवधि में तत्कालीन नियमों के अनुसार हुई सभी नियुक्तियां पूरी तरह वैध मानी जाएंगी। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि नियुक्ति के समय लागू नियमों के आधार पर ही सेवा शर्तों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

हालांकि, 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को आवश्यक पात्रता घोषित किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। यह नियम वर्तमान और भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होगा।

एनसीटीई के इस स्पष्ट रुख से विशेष रूप से उन शिक्षकों को राहत मिली है, जो वर्ष 2010 से पहले नियुक्त हुए थे और बाद में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर असमंजस में थे। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से लंबे समय से चल रहा विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर स्पष्टता आएगी।

एक नजर में NCTE के नियम

  • 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक: TET से पूरी तरह छूट।
  • 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक: TET अनिवार्य नहीं।
  • 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक: TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य।

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