हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे का विस्तार कर दिया है। सरकार ने चार नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को इस योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पात्र कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी दोबारा खोल दिया गया है, ताकि वे सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकें।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पात्र कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा के दायरे में लाना है, जो पहले पंजीकरण अभियान में शामिल नहीं हो पाए थे।
नई व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हरट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से कार्यरत अनुबंध कर्मचारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी पहली बार इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए तीन-स्तरीय सत्यापन प्रणाली भी लागू की है। इसके तहत 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन, 7 अगस्त तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन और 15 अगस्त तक विभागाध्यक्ष द्वारा अंतिम जांच एवं अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सभी उपायुक्तों, खजाना एवं लेखा विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को निर्देश दिए हैं कि नव-शामिल कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड समय पर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रक्रियागत देरी के कारण कोई भी पात्र कर्मचारी सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
सरकार के इस निर्णय को राज्य के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इससे लंबे समय से सेवा सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
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