शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने नवचयनित गणित और अंग्रेजी शिक्षकों के लिए बड़ा और सख्त निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति मिलने के बावजूद तय समय सीमा तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि अब जॉइनिंग की समय-सीमा किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार यह निर्णय 11 जून और 15 जून 2026 को जारी नियुक्ति आदेशों के संदर्भ में लिया गया है। विभाग ने बताया कि पहले जॉइनिंग अवधि में कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन अब अंतिम अवसर दिए जाने के बाद किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं मिलेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।
विभाग ने जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें 13 जुलाई 2026 शाम 5:00 बजे तक अंतिम मौका दिया है। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय तक जॉइन नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति बिना किसी अलग सूचना के स्वतः रद्द मानी जाएगी और नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों (माध्यमिक शिक्षा) को भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि तय समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की समेकित सूची 14 जुलाई 2026 सुबह 11:00 बजे तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भेजी जाए। इसके आधार पर विभाग आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।
यह आदेश शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रतियां शिक्षा सचिव, सभी जिला उपनिदेशकों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विभाग की आईटी शाखा को भी भेजी गई हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रिक्त पदों को समय पर भरने में मदद मिलेगी।
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